Tuesday, November 5, 2024

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला जेल से रिहा, 317 दिन रहे सलाखों के पीछे !

पटियाला (पंजाब)| 1988 के रोड रेज मामले में अपने गृहनगर पटियाला की जेल में 317 दिनों तक सलाखों के पीछे रहने के बाद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू शनिवार शाम जेल से बाहर आए और उन्होंने राज्य की आप सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार दोनों पर जमकर निशाना साधा। सजा के दौरान उन्होंने 30 किलो से ज्यादा वजन कम किया।

काली पगड़ी और नीली जैकेट के साथ पठानी सूट पहने, पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सिद्धू, जिन्हें अपनी जेल की अवधि में 45 दिनों की छूट के साथ समय से पहले रिहा कर दिया गया, उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया था कि उन्हें सुबह 11.45 बजे रिहा कर दिया जाएगा। सुबह से उनकी रिहाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया।

नवजोत सिद्धू जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में अमृतसर के कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला और पूर्व विधायक अश्विनी सेखरी, सुखविंदर डैनी और सुनील दुती शामिल थे, जो सैकड़ों प्रशंसकों और सहानुभूति रखने वालों के साथ मौजूद थे।

क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू ने जेल के बाहर मीडिया से कहा, मेरी रिहाई में जानबूझकर देरी की गई। उन्हें शाम करीब 5.51 बजे रिहा किया गया। भाजपा नीत केंद्र सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए सिद्धू ने कहा, पंजाब को कमजोर करके कोई भी सरकार मजबूत नहीं हो सकती। इस देश में जब भी तानाशाही आई है तो क्रांति भी आई है और इस बार उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी। ये सरकार को हिला देंगे।

सिद्धू ने कहा, पंजाब में लोकतंत्र नहीं है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रची जा रही है। राज्य में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर पंजाब के लोगों को झूठी उम्मीदें देने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए, जिन्हें हाल ही में लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था, सिद्धू ने कहा: राहुल गांधी संविधान के रक्षक हैं और सिद्धू उनके साथ खड़े हैं।

इससे पहले, सिद्धू को जनवरी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रिहा किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन राज्य सरकार ने उनकी सजा में छूट से इनकार कर दिया था। सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई, 2022 को रोड रेज मामले में एक साल की सजा सुनाई थी। दोषी ठहराए जाने के अगले दिन उन्होंने पटियाला जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था।

जेल अधिकारियों ने  बताया कि सिद्धू को उनके अच्छे आचरण के कारण समय से पहले रिहा कर दिया गया। जेल से उनकी रिहाई 16 मई को निर्धारित थी। सिद्धू को एक साधारण बैरक में रखा गया था चूकि सरकार ने वीआईपी कैदियों के लिए जेलों में विशेष प्रकोष्ठों को बंद करने का फैसला किया है।

शीर्ष अदालत, जिसने मार्च में फैसला सुरक्षित रख लिया था, उसने अपने 2018 के फैसले को पलट दिया, जिसने घटना में मारे गए गुरनाम सिंह के परिवार द्वारा समीक्षा याचिका दायर करने के बाद मामले में सिद्धू के लिए सजा कम कर दी थी। सिद्धू और उनके दोस्त रूपिंदर सिंह संधू ने 27 दिसंबर 1988 को पटियाला में शेरांवाला गेट क्रॉसिंग के पास गुरनाम सिंह (65) के सिर पर वार किया था।

27 दिसंबर 1988 को सिद्धू और उनके एक दोस्त रूपिंदर सिंह संधू ने 27 दिसंबर 1988 को पटियाला में शेरांवाला गेट क्रॉसिंग के पास 65 वर्षीय गुरनाम सिंह के सिर पर हमला कर दिया था। पुलिस ने कहा था कि अपराध करने के बाद सिद्धू मौके से फरार हो गया। गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सिद्धू ने कहा कि गुरनाम सिंह की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई।

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