Tuesday, November 5, 2024

भाजपा नेता को 8 अगस्त तक गिरफ्तार करने के कोर्ट के आदेश, गिरफ्तारी नहीं होने पर होगी कुर्की

मेरठ। अधिवक्ता रमेश चंद गुप्ता के ऑफिस में काम करने वाली किशोरी से यौन शोषण के मामले में भाजपा के महानगर महामंत्री अरविंद गुप्ता मारवाड़ी भी आरोपी बन गए हैं। दौराला पुलिस के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने उनके गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। न्यायालय स्पेशल कोर्ट पॉक्सो ने आठ अगस्त तक पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर पेश करने के आदेश दिए हैं। गिरफ्तारी नहीं होने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। किशोरी से यौन शोषण में अधिवक्ता रमेश चंद गुप्ता को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

रमेश चंद गुप्ता भाजपा नेता अरविंद गुप्ता मारवाड़ी के मामा हैं। अधिवक्ता रमेश चंद गुप्ता का सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। एक वीडियो में रमेश चंद ऑफिस में काम करने वाली युवती के साथ अश्लीलता करते दिख रहे थे। दूसरे वीडियो में वह चेंबर पर टाइपिंग का कार्य करने वाली दूसरी किशोरी के साथ खड़े हुए थे। अश्लीलता वाला वीडियो वायरल होने के बाद टाइपिंग वाली किशोरी संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी।

वहीं, किशोरी के भाई ने दौराला थाने में 27 मई को अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने उसे बरामद करके कोर्ट में 164 के बयान कराए। इसके बाद पुलिस ने रमेश चंद गुप्ता को दुष्कर्म, पॉक्सो, आईटी एक्ट समेत गंभीर धाराओं में नामजद कर लिया था। रमेश चंद गुप्ता को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था।

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