मुजफ्फरनगर। हत्या का प्रयास करने के 2 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
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अभियोजन के अनुसार छः वर्ष पहले 20 सितंबर 2019 को वादी आदेश त्यागी पुत्र कृपाराम निवासी रोहाना खुर्द थाना कोतवाली नगर ने लिखित तहरीर देकर पुलिस को अवगत कराया था कि अभियुक्त अक्षय त्यागी पुत्र सीटू उर्फ राजकुमार व रोहित पाल पुत्र तेजपाल निवासी रोहाना खुर्द थाना कोतवाली नगर ने जान से मारने की नियत से उसके बेटे को गोली मारी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा अपराध सं0- 940/2019 धारा 307 आईपीसी तथा मु0अ0सं0 996/2019 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किये थे तथा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त रोहितपाल को गिरफ्तार किया था तथा अभियुक्त अक्षय त्यागी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था।
थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 24.11.2019 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। विशेष लोक अभियोजक जोगेंद्र गोयल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 3 सीताराम द्वारा आरोपी अक्षय त्यागी उपरोक्त को धारा 307 भादवि व 3/25/27 आयुध अधि0 के अन्तर्गत 05 वर्ष का कारावास व 04 हजार रुपये अर्थदण्ड तथा आरोपी रोहितपाल उपरोक्त को धारा 307 के अन्तर्गत 05 वर्ष कठोर कारावास तथा 3000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।