नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में आरोपित उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस जस्टिस बेला त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच जमानत याचिका पर 10 जनवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया।
उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो जेल में हैं। उमर खालिद ने हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। इससे पहले 18 अक्टूबर 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा, दिसंबर 2019 और फरवरी 2020 के बीच हुई बैठकों का नतीजा थी जिनमें उमर खालिद भी शामिल हुआ था। हाई कोर्ट ने कहा था कि उमर खालिद का नाम साजिश की शुरुआत से लेकर दंगा होने तक आता रहा। उमर खालिद व्हाट्सएप ग्रुप डीपीएसजी और मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू का सदस्य था। उमर खालिद ने कई बैठकों में हिस्सा लिया। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर चार्जशीट पर भरोसा किया जाए तो ये साजिश की ओर साफ-साफ इशारा कर रहे हैं।
हाई कोर्ट ने कहा था कि विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र में होने वाले आम राजनीतिक प्रदर्शन की तरह नहीं था बल्कि ये खतरनाक था जिसके गंभीर परिणाम हुए। पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया जिससे इलाके में दंगा फैला जो कि निश्चित रूप से एक आतंकी कार्रवाई थी।