देहरादून। धामी मंत्रिमंडल में मंगलवार को ग्राम पंचायत सिरौली कलां को नगर पालिका बनाने, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड मिलेट नीति, कीवी नीति, आपदा प्रबंधन, कृषि से समेत 25 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
मंगलवार शाम सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद सचिव शैलेश बगोली ने सचिवालय स्थिति मीडिया सेंटर में बीफ्रिंग की। बैठक में उत्तराखंड की कीवी नीति,ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम और उत्तराखंड मिलेट कृषि नीति पास हो गई। ऊधमसिंह नगर जिले में ग्राम पंचायत सिरौली कलां अब नगर पालिका बनेगी। आपदा प्रबंधन में जिलाधिकारी 20 लाख से अब एक करोड़ और मंडलायुक्त की एक करोड़ से पांच करोड़ खर्च करने का अधिकार देने का निर्णय लिया गया। अब यूसीसी में सब रजिस्ट्रार शादी और तलाक के लिए भी अधिकृत होंगे।
पैक्स के कैडर सचिव की सेवाओं के लिए 1976 की नियमावली थी। अब अलग से उत्तराखंड बहुद्देश्यीय कर्मचारी सेवा नियमावली लाई गई है। यूएसनगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को 11 हेक्टेयर जमीन निशुल्क एयरपोर्ट अथॉरिटी को देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसके साथ ही उत्तराखंड संस्कृत विवि के लिए यूजीसी के अधिनियम लागू होंगे। हर जिले में एक गांव में संस्कृत गांव के लिए प्रशिक्षक को 20, 000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। यूसर्क का यूकोस्ट में मर्जर होगा और नाम यूकोस्ट ही रखा जाएगा।
उत्तराखंड की कीवी नीति पर निर्णय लिया गया। वर्तमान में 683 हेक्टेयर में 382 मैट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। 2030-31 तक क्षेत्रफल 3500 हेक्टेयर करने का निर्णय लिया गया है। जिससे राज्य के लगभग 17500 किसान लाभान्वित होंगे। साथ ही वर्तमान उत्पादन बढ़ाकर 33000 मैट्रिक टन व उत्पादकता को 7.89 मै.टन प्रति हेक्टेयर का लक्ष्य प्रस्तावित है। इस पर सरकार 50 से 70% सब्सिडी देगी। मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना सोटी और ग्रेडिंग इकाई भी इसमें शामिल होगी। इस पर 60% सब्सिडी मिलेगी। राज्य में सेब की तुड़ाई के बाद प्रबंधन-सोटिंग ग्रेडिंग के अलावा स्टोर के लिए भी अलग से इकाई बनाने पर 50% सब्सिडी और कंट्रोल्ड एटमॉस्फियर के लिए 50% सब्सिडी मिलेगी। ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम में प्रति एकड़ आठ लाख कोस्ट रहेगी। इस पर 80% तक सब्सिडी मिलेगी। 282 एकड़ भूमि पर पांच साल में खेती करनी होगी। इससे 450 किसान लाभान्वित होंगे। महिला समूह को 300 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से पेमेंट होगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए भी 80% तक सब्सिडी दी जाएगी। लाइन स्विंग को 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा।
सीवर सफाई के दौरान मृत और दिव्यांग होने वालों के बच्चों को भी अब छात्रवृत्ति दी जाएगी।माध्यमिक शिक्षा में कक्षा एक से 12 तक के बच्चों को निशुल्क नोट बुक दी जाएगी। उत्तराखंड संस्कृत विवि के लिए अब यूजीसी के अधिनियम लागू होंगे।
आवासीय कालोनी के लिए काफी कॉमन एरिया प्रोमोटर के पास ही होते हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन व प्रोमोटर के बीच इन एरिया के एग्रीमेंट के लिए दस हजार रुपये की छूट दी जाएगी। लेखा विभाग के सभी कर्मचारी लेखा एवं हकदारी के अधीन आएंगे। 975 करोड़ की विश्व बैंक की योजना को भारत सरकार ने 1075 करने पर सहमति प्रदान की गई है।
उत्तराखंड आवास विकास परिषद में पुनर्गठन होगा। इसमें 19 से बढ़ाकर 30 पद किए गए।खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग में औषधि आयुक्त को औषधि नियंत्रक के पद को लेकर फैसला। देहरादून में रिस्पना के किनारे शिखर फॉल से मोथरोवाला तक बाढ़ क्षेत्र घोषित होगा।
वैज्ञानिक संवर्ग में प्रतिरूप सहायक का वेतनमान बढ़ाया गया है। आइटीडीए के ढांचे में 45 से बढ़ाकर 54 पद किये गए। वहीं, मेगा औद्योगिक नीति को जून तक बढ़ाया गया। नलकूप से 24% जेई बनने वालों में अब डिप्लोमा नहीं आईटीआई ही चलेगी। अभी तक सुरक्षा एजेंसी के नाम में प्राइवेट सुरक्षा लिखना जरूरी था। अब मंत्रालय से स्वीकृत एजेंसी को प्राइवेट लिखने की जरुरत नहीं पड़ेगी।