नयी दिल्ली। सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जम्मू और कश्मीर (सुमजी गुट) और मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जम्मू और कश्मीर (भट गुट) को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 3 के तहत तत्काल प्रभाव से 5 वर्ष के लिए विधिविरुद्ध संगठन घोषित कर दिया है।
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि आतंकी संगठनों पर कठोर प्रहार करते हुए सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जम्मू और कश्मीर (सुमजी गुट) और मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जम्मू और कश्मीर (भट गुट) को विधिविरुद्ध संगठन घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये संगठन देश की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि सरकार आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के प्रति कटिबद्ध है और ग़ैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त हर व्यक्ति को कठोर परिणाम भुगतने होंगे।
मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जम्मू और कश्मीर (सुमजी गुट), जम्मू और कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए वहां गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है और आतंकी गतिविधियों का समर्थन करता है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है। मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जम्मू और कश्मीर (सुमजी गुट) और उसके सदस्यों के खिलाफ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), 1967 सहित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।
मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जम्मू और कश्मीर (भट गुट), आतंकवाद को समर्थन देकर और गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त रहते हुए जम्मू और कश्मीर में अलगाववाद को प्रोत्साहन और सहायता देने में शामिल रहा है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है। मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जम्मू और कश्मीर (भट गुट) और उसके सदस्यों के खिलाफ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), 1967 सहित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।