मुजफ्फरनगर। लगभग बारह साल पहले गत 3 जून 2012 को शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सूजरू में घर में अकेली महिला के साथ हथियार की नोंक पर गैंगरेप के मामले में आरोपी शहजाद व मोहम्मद सफ़ी कोर्ट ने दस वर्ष की सजा सुनाई है और 20-20 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट की पीठासीन अधिकारी नेहा गर्ग की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता रेणु शर्मा ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया था कि रात्री में जब उसका पति काम से बाहर गया हुआ था, तभी आरोपी घर में घुस गए और हथियार की नोंक पर दोनों ने गैंगरेप किया और जान से मारने की धमकी दी।
इस मामले में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए दस-दस साल की सजा सुनाई है और बीस-बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।