चित्रकूट । अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह रहे पूर्वांचल के माफिया डॉन (बाहुबली) मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी सहित पांच लोगों के खिलाफ चित्रकूट जिले की सदर कोतवाली कर्वी में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र सिंह की तहरीर पर यह मुकदमा लिखा गया है। गैंग लीडर अब्बास अंसारी पूर्व में जिला कारागार चित्रकूट में निरुद्ध रहा है।
पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि विधायक अब्बास अंसारी वर्तमान में प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार कासगंज में निरुद्ध है। जिला कारागार चित्रकूट में निरुद्ध रहने के दौरान गैंग के सक्रिय सदस्य नवनीत सचान पुत्र सत्येन्द्र सचान निवासी शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट, नियाज अंसारी पुत्र मुन्ना अंसारी निवासी रेवतीपुर कंशरायपट्टी थाना रेवतीपुर जिला गाजीपुर, सपा नेता फराज खां पुत्र मुन्ने खां निवासी द्वारिकापुरी पुरानी बाजार थाना कोतवाली कर्वी, शहबाज आलम खां पुत्र शाहिद आलम खां निवासी अर्दली बाजार थाना कैंट जनपद वाराणसी के साथ लोगों को भय में डाल कर अवैध रूप से रंगदारी वसूली कर मारपीट करते हैं, जिससे थाना क्षेत्र भय व आतंक व्याप्त है।
इस गैंग के लीडर व सक्रिय सदस्यों के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर कर्वी में मु0अ0स0 88/23 धारा 387/506/201/120बी/511/195ए/34 भादवि व 8 भ्रष्टाचार निवारण अधि0, 42 वी/54 प्रिजनर्स एक्ट तथा 7 सीएलए एक्ट थाना कोतवाली कर्वी का अभियोग पंजीकृत है। जिसमें बाद में विवेचना आरोप पत्र सं0 159/23 बीते साल 10 अप्रैल 2023 व 159/23 के तहत 22 मई 2023 को चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो विचाराधीन है।
एसपी ने बताया कि इस गिरोह का आम जनता में इतना भय व आतंक व्याप्त है कि इनके विरुद्ध जनता का कोई व्यक्ति सामन्यतः गवाही अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का साहस नहीं कर पाते है। उन्होंने बताया कि इस बार पुलिस ने प्रक्रिया पूरी करते हुए मुकदमा दर्ज किया है।
एसपी ने बताया कि इन दिनाें कासगंज जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी निवासी यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर व उनके सहयोगी गैंग सदस्य नवनीत सचान निवासी शंकर बाजार कर्वी, नियाज अंसारी निवासी रेवतीपुर कंशरायपट्टी थाना रेवतीपुर जिला गाजीपुर, फराज खां निवासी द्वारिकापुरी पुरानी बाजार कर्वी व शहबाज आलम खां निवासी अर्दली बाजार थाना कैन्ट जनपद वाराणसी के खिलाफ उप्र गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।