Sunday, May 19, 2024

गैंगस्टर ताजपुरिया हत्याकांड : दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक को किया तलब

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नई दिल्ली। टॉप गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया (33) की तिहाड़ जेल में हमलावरों द्वारा चाकू मारकर हत्या करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को ऐसे अपराधों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर जेल अधिकारियों से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ताजपुरिया के पिता और भाई की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें हत्या की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने और उन्हें सुरक्षा देने की मांग की गई थी।

जेल के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद इस घटना को देखने पर न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि यह देखा गया कि ताजपुरिया को उसके सेल से बाहर ले जाया गया और चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई।

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उन्होंने कहा, यह समझ में नहीं आता कि अगर पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई तो अधिकारियों ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया।

न्यायमूर्ति सिंह ने तिहाड़ जेल अधिकारियों से कहा, पूरी तरह से अस्वीकार्य स्थिति है।

फुटेज ने तिहाड़ जेल के भीतर सुरक्षा के स्तर और हिंसा को रोकने के लिए अधिकारियों की ओर से बेहद सुस्त कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

ताजपुरिया को कड़ी सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल में जेल नंबर 8 के ग्राउंड फ्लोर पर रखा गया है।

अदालत ने आदेश दिया कि एक सप्ताह के भीतर तिहाड़ जेल के जेल महानिदेशक जवाब दायर करें, जिसमें यह संकेत दिया जाए कि जेल परिसर में चार चाकू कैसे मौजूद थे और अगर घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया, जिसमें चूक के लिए जिम्मेदार जेल अधिकारियों की जवाबदेही का संकेत दिया गया था।

जेल अधीक्षक को न्यायमूर्ति सिंह ने 25 मई को सुनवाई की अगली तारीख को भी अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

ताजपुरिया के पिता और भाई के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि गैंगस्टर की हत्या के लिए जेल कर्मचारियों और जिम्मेदार लोगों के बीच मिलीभगत थी।

जस्टिस सिंह ने कहा, क्या हो रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। यहां क्या हो रहा है? आप इसकी अनुमति कैसे दे सकते हैं? यहां न्याय व्यवस्था है या नहीं? आपकी निगरानी में यह कैसे होता है?

राज्य की ओर से पेश हुए अतिरिक्त स्थायी वकील राहुल त्यागी ने अदालत में कहा कि यह गैंगस्टरों के बीच रंजिश का मामला है और मामले की जांच चल रही है।

ताजपुरिया के पिता और भाई को भी कोर्ट ने सुरक्षा दी है।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पश्चिम), अक्षत कौशल ने कहा, जेल कर्मचारियों ने खुलासा किया कि दीपक उर्फ तीतर (31), योगेश उर्फ गैंदा (30), राजेश उर्फ टुंडा (42) और रियाज खान (39) ने ताजपुरिया पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया था। जब रोहित ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो उस पर भी हमला किया गया। जिससे वह घायल हो गया।

ताजपुरिया 2021 रोहिणी कोर्ट शूटआउट का आरोपी था, जिसमें प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर जितेंद्र गोगी मारा गया था।

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