Saturday, April 26, 2025

सरकार ने वाहनों के अनिवार्य फिटनेस परीक्षण की तिथि बढ़ाई, अब 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे नए नियम

नई दिल्ली। देश भर में स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की तैयारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने उन स्टेशनों के माध्यम से अनिवार्य परीक्षण की तिथि 1 अक्टूबर 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

भारी माल वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहनों, मध्यम माल वाहनों, मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के संबंध में तिथि को बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2024 कर दिया गया है। इस संबंध में भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित की गई है।

इससे पहले, मंत्रालय ने 5 अप्रैल 2022 को अधिसूचित किया था कि स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम 175 के अनुसार पंजीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से ही फिटनेस अनिवार्य रूप से की जाएगी।

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कहा गया था कि भारी माल वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण 1 अप्रैल से और मध्यम माल वाहनों / मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के लिए 1 जून, 2024 से प्रभावी होगा।

एक स्वचालित परीक्षण स्टेशन वाहन की फिटनेस की जांच के लिए आवश्यक विभिन्न परीक्षणों को स्वचालित करने के लिए यांत्रिक उपकरणों का उपयोग करता है।

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