Wednesday, February 12, 2025

हल्द्वानी निवासी की सुरक्षा याचिका पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से दो दिन में मांगा जवाब

नैनीताल। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी निवासी भुवन पोखरिया की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से दो दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि तय की है।

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार चारगलियां हल्द्वानी निवासी भुवन पोखरिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के अ​धिवक्ता की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता व उनके परिवार वालों पर जानलेवा हमला हुआ था। जबकि याचिकाकर्ता एक समाजसेवी हैं। उन्होंने समाज के हित के लिए कई जनहित याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की है। इसी कारण कुछ लोगों को उनका यह कार्य पसंद नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें अपने और परिवार की सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़ रही है।

याचिकाकर्ता ने पूर्व में अपनी सुरक्षा के लिए जिले के एएसपी, डीजीपी और गृह सचिव से गुहार लगाई। लेकिन सुरक्षा नहीं मिलने के बाद उच्च न्यायलय में सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर याचिका दायर की। उच्च न्यायालय में शीतकालीन अवकाश होने के कारण उनके मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी। इसको आधार बनाते उन्होंने सर्वोच्च न्यायलय में याचिका दायर की थी।

सर्वोच्च न्यायलय ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, गृह सचिव, डीजीपी व एसएसपी नैनीताल को व्यक्तिगत रूप से नोटिस की तामीली कराएं। जो याचिकाकर्ता ने गृह सचिव व डीजीपी को 3 फरवरी तथा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को 4 फरवरी को रिसीव करा दिए गए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा के लिए थाने, कभी उच्च न्यायलय व कभी सर्वोच्च न्यायलय में याचिका दायर कर रहा है। जबकि उन्होंने कोई अपराध नही किया । बिना अपराध किए उसके व परिवार वालों पर हमला हुआ। इसलिए उनको शुरक्षा दी जाए।

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