नयी दिल्ली- उच्चतम न्यायालय ने हिंडनबर्ग रिसर्च-अडानी ग्रुप विवाद मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की जांच रिपोर्ट की मांग करने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
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न्यायमूर्ति पार्दीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता विशाल तिवारी की ओर से दायर उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें रजिस्ट्रार द्वारा 5 अगस्त 2024 को पारित पूर्व आदेश को चुनौती दी गई थी। रजिस्ट्रार ने इस मामले में उनके आवेदन को पंजीकृत करने से इनकार कर दिया गया था।
अधिवक्ता के आवेदन में सेबी को अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका स्थित शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों पर अपनी निर्णायक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने की मांग की गई थी।
पीठ ने रजिस्ट्रार के फैसले को बरकरार रखते हुए श्री तिवारी की याचिका को खारिज कर दिया।