नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) में भारी इजाफा किया है। कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 1600 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 4,250 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। इसके साथ ही डीजल के निर्यात पर भी शुल्क को बढ़ाकर एक रुपये प्रति लीटर किया गया है। नई दरें एक अगस्त, मंगलवार से लागू हो गई है।
सरकार की ओर से 31 जुलाई को जारी अधिसूचना के मुताबिक घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 1,600 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 4250 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने डीजल के निर्यात पर भी लगने वाले शुल्क को शून्य से बढ़ाकर एक रुपये प्रति लीटर कर दिया है। हालांकि, पेट्रोल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर विंडफॉल टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने एक जुलाई, 2022 से देश में कच्चे तेल के उत्पादन और निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) लगाने का फैसला लिया था। इसकी हर 15 दिनों में सरकार की ओर से समीक्षा की जाती है। इससे पहले 15 जुलाई को सरकार ने घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाकर 1600 रुपये प्रति टन पर कर दिया था।