नई दिल्ली। कई दिनों से नोटों को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं, कई खबरें में यह दावा किया जा रहा हैं 31 मार्च से 100 रुपये के नोट बंद हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा नोट पर पैन से कुछ भी लिखा गया है तो वह नोट नहीं चलेगा उसे अवैध माना जाएगा।
हालांकि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) लोगों से अपेक्षा करता है कि वे करेंसी नोटों (Currency notes) पर कुछ भी न लिखें क्योंकि यह उन्हें ख़राब करता है और उसकी अवधि को कम करता है। इसलिए अगर आपको 2000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये या 20 रुपये के नोट मिलते हैं, जिन पर कुछ लिखा हुआ है, तो आप उन्हें बिना किसी डर के वैध मान सकते हैं।
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सरकार के आधिकारिक फैक्ट चेकर पीआईबी फैक्ट चेकने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे एक फर्जी दावे का जवाब दिया है। फर्जी मैसेज में दावा किया गया कि आरबीआई की नई गाइडलाइंस के मुताबिक नए नोटों पर कुछ भी लिखने से वे अमान्य हो जाते हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज में कहा गया है, “भारतीय रिजर्व बैंक के नए दिशानिर्देशों के अनुसार नए नोटों पर कुछ भी लिखने से नोट अमान्य हो जाता है और यह अब लीगल टेंडर नहीं रहेगा।” उपरोक्त दावे को फर्जी बताते हुए पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट करते हुए लिखा, “नहीं, लिखे हुए बैंक नोट अमान्य नहीं हैं और कानूनी मुद्रा बने रहेंगे।”
Reserve Bank of India की स्वच्छ नोट नीति के तहत उपयोगकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे करेंसी नोट पर कुछ भी न लिखें क्योंकि यह उसके लाइफ को कम करता है। पीआईबी ने कहा, “क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लोगों से आग्रह किया जाता है कि वे करेंसी नोटों पर न लिखें क्योंकि इससे नोट खराब होते हैं और उनकी लाइफ कम होती है।
रजिस्ट्री कराने से नहीं बनेंगे प्रॉपर्टी के मालिक, ये डॉक्यूमेंट है इंपॉर्टेंट है। गंदे और कटे-फटे करेंसी (mutilated currency) नोटों को बैंकों के काउंटरों पर आसानी से बदला जा सकता है। इसी तरह सिक्कों और छोटे मूल्यवर्ग के नोटों को भी बैंकों में स्वतंत्र रूप से बदला जा सकता है। इसके बदले में आप नए सिक्के या नोट हासिल कर सकते हैं।