प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सहायक अध्यापक यदि प्रधानाध्यापक पद का कार्य कर रहा हो तो उन्हें प्रधानाध्यापक पद के अनुरूप ही वेतन मिलना चाहिए।
कोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सम्भल को सभी प्रभारी प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक पद के अनुरूप बकाया सहित नियमित वेतन का भुगतान दो माह में करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने गौरव यादव व 227 अन्य प्रभारी प्रधानाध्यापकों की याचिका पर दिया है।
सम्भल जिले के विभिन्न ब्लॉकों में 227 सहायक अध्यापक अपने-अपने विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाचार्य का कार्य कर रहे हैं। वहीं उन्हें वेतन सहायक अध्यापक का दिया जा रहा है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रधानाध्यापक पद के अनुरूप वेतन भुगतान किए जाने की मांग की गई।
याची सहायक अध्यापकों का कहना था कि कोई प्रभारी के रूप में काम करता है तो वह उस पद के अनुरूप वेतन व भत्ता पाने का हकदार है। अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया। जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।