मुजफ़्फरनगर। जिला प्रशासन की सख्ती के चलते चार फैक्ट्रियों को प्रदूषण फ़ैलाने के आरोप में सील कर दिया गया है जिनमे वहलना स्टील भी शामिल है।
हिण्डन नदी को प्रदूषणमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से आयोजित बैठकों में ऐसे उद्योगों, जिनके द्वारा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह हिण्डन नदी, काली नदी पश्चिमी में निस्तारित किया जा रहा है, पर नियमित जांच करते हुए सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिन एवं रात्रि में उद्योगों एवं नालों का निरीक्षण/सर्वेक्षण किया जा रहा है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान मै. ए.डब्लू.एफ. कलेक्शन ग्राम शेरनगर जानसठ रोड मुजफ्फरनगर, मै. एसके कलेक्शन ग्राम शेरनगर मेरठ-बाईपास रोड मुजफ्फरनगर एवं मै. चौधरी कलेक्शन ग्राम शेरनगर मेरठ-बाईपास रोड मुजफ्फरनगर पर अवैध रूप से संचालित डाइंग यूनिट्स के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा बन्दी आदेश जारी किये गये।
बन्दी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु उक्त तीनों उद्योगों को क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह के नेतृत्व में टीम द्वारा सील कर बन्द करा दिया गया। उक्त के अतिरिक्त लोहा उद्योग मै. वहलना स्टील एण्ड एलॉयज प्रा.लि. ग्राम वहलना मेरठ रोड मुजफ्फरनगर में प्रतिबंधित ईधन कोयला का प्रयोग पाये जाने एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र संचालित न पाये जाने पर सी.ए.क्यू.एम. द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में उद्योग की इण्डक्शन फर्नेस एवं रिहीटिंग फर्नेस को सील लगाकर उत्पादन प्रक्रिया को बन्द करा दिया गया।
क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अंकित सिंह द्वारा उद्योगों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी उद्योग द्वारा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को नाले-नदी में डाला जाता पाया जाता है, उसके विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल बन्दी की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा सभी वायु प्रदूषणकारी उद्योगों को सचेत करते हुए कहा है कि यदि कोई भी उद्योग सीएक्यूएम द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर अनअप्रूव्ड फ्यूल का प्रयोग करते हुए/अत्यधिक वीजेबिल एम्बीसन करते हुए अथवा अवैधानिक रूप से उद्योग का संचालन करते हुए पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के सम्बन्धित उद्योगों के विरूद्ध बन्दी एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण की कार्यवाही कर दी जायेगी।