मुजफ्फरनगर। गत 21 दिसंबर 2008 को नाली का कूड़ा डालने को लेकर जान लेवा हमले मे एक महिला को घायल करने के मामले में आरोपी वकील इंतजार व श्रीमती शरीफन को आठ साल की सजा व दस,दस हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी कमला पति की कोर्ट में हुई, अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजेसी प्रदीप शर्मा ने 9 गवाह पेश कर पैरवी की।
गत 2008 को ग्राम पुरबालियान में नाली का कूड़ा घर के सामने डालने के विवाद को लेकर आरोपियों ने परिजन के साथ बैठी नसीमा को घायल करदिया था। घटना की रिपोर्ट दर्ज न हो ने पर कोर्ट के आदेश पर धारा 307 में मामला दर्ज हुआ था।