सहारनपुर। गैगस्टर के एक मामले में अभियुक्त दीपचंद को अदालत ने दोषी करार देते हुए सात साल छह माह और 20 दिन की सजा सुनाई है और पांच हजार रूपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।
बड़गांव थाने के नूनाबड़ी गांव निवासी दीपचंद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा वर्ष 2009 में थाना जनकपुरी में दर्ज किया गया था। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट ने यह सजा सुनाई है।