Tuesday, December 17, 2024

सहारनपुर में धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने दो दोषियों को सात वर्ष और चार दोषियों को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई 

सहारनपुर। धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने दो दोषियों को सात वर्ष और चार दोषियों को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर अलग-अलग अर्थदंड भी लगाया गया है।

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उत्तराखंड के जनपद देहरादून के मोहल्ला इंद्रानगर निवासी अरूण तोमर ने नसीम, मोबीन, मंजूर अहमद निवासी रोलाहेड़ी निवासी जनपद हरिद्वार, मोहम्मद अकरम निवासी पावली ग्रांट थाना मिर्जापुर सहारनपुर, रामचंद निवासी भूलोवाली चंद्रमणी निवासी देहरादून, गीता निवासी श्यामपुर कॉलोनी धौबीघाट के खिलाफ कोतवाली बेहट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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आरोप लगाया था कि दोषियाें ने षड़यंत्र के तहत एक भूमि का फर्जी बैनामा तैयार कर उसके साथ धोखाधड़ी की। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने नसीम व मंजूर अहमद को दोषी पाते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इन दोषियों पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इनके अलावा मोबीन, मोहम्मद अकरम, रामचंद, गीता को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और चार हजार 800 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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