Tuesday, April 1, 2025

पिता के साथ मिल कर मां को मौत के घाट उतारने वाली पुत्री समेत चार को आजीवन कारावास की सजा

चित्रकूट । पिता और सहयोगियों के साथ मिलकर मां को मौत के घाट उतारने वाली बेटी और उसके पिता समेत कुल चार लोगों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।

सोमवार को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि बीती 5 जनवरी 2011 को पहाडी थाने में भानपुर गांव की निवासी मिल्लू देवी पुत्री मिठाईलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादियां ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा था कि उसकी मीरा देवी से मिलने के लिए गांव के ही आधा दर्जन लोग आए थे। इसके बाद रात्रि में उसकी मां मोबाइल चार्ज कराने के लिए दरवाजे की कुण्डी बाहर से बन्द कर चली गयी। सबेरा होने पर उसका शव खेत में पडा मिला।

इस मामले में उसने गांव के ही बेलन पुत्र चुनकू अवस्थी समेत चार लोगों के विरूद्ध हत्या का मामला दर्ज कराया था। जिसके बाद इस मामले कि विवेचना हुई और प्रकाश में आया कि वादिया मिल्लू देवी ने ही अपनी मां की हत्या, पिता मिठाईलाल पुत्र बसंतलाल, फर्रूखाबाद जिले के राजेपुर निवासी सुरेश जाटव पुत्र मचले व अशोक उर्फ पिन्टू पुत्र मेघनाथ के साथ मिलकर की थी और गांव के लोगों को झूंठा फसा दिया था। हत्यारोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने निर्णय सुनाया। जिसमें मीरा देवी की हत्या कर अपराध छिपाने के मकसद से दूसरे के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने के मामले में दोष सिद्ध होने पर मृतका की बेटी मिल्लू देवी, मृतका के पति मिठाईलाल, रिश्तेदार सुरेश जाटव व अशोक उर्फ पिन्टू जाटव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही सभी को अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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