मुजफ्फरनगर। गत 16 अप्रैल 2020 को शामली के थाना कैराना के ग्राम काकोर में मदरसे के मोहतमिम मैनेजर मुफ्ती सूफियाना की मदरसे मे ही हत्या कर बॉडी के टुकड़े कर यमुना नदी मे डालने के सनसनीखेज मामले मे आरोपी मदरसे के अध्यापक अब्दुल्ला, तौसीफ व वाजिद को उम्रकैद व कुल एक लाख 85 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है ।
जुर्माना अदा न होने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने की आधी रकम पीड़ित परिजन को दी जाएगी। मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट जज शामली अनिल कुमार की कोर्ट में हुई।अभियोजन की ओर से डीजीसी संजय चौहान ने 7 गवाह पेश कर कड़ी पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार गत 2020 को ग्राम काकोर में मदरसे के जमा चंदे को लेकर मदरसा मैनेजर मुफ्ती सूफियाना की हत्या कर धनराशि हड़प ली थी और शव को टुकड़े कर यमुना नदी में डाल दिया था। पुलिस ने आरोपी तीन मदरसा अध्यापकों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर शव को यमुना से बरामद किया था।