मुजफ़्फरनगर। जनपद शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव सांपला में गोली मारकर मौत के घाट उतारे गये दलित युवक पुष्पेन्द्र की हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी ने आज अपना फैसला सुनाते हुए दोनों भाईयों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार गत 13 जनवरी 2007 को शामली जि़ले के थाना झिंझाना के गांव सांपला में पुरानी रंजिश को लेकर दलित पुष्पेंद्र की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी दो सगे भाइयों रामफल, बिजेंद्र पुत्रगण मोतीराम को उम्र कैद व दस,दस हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है।
शस्त्र अधिनियम में भी बिजेंद्र को तीन वर्ष की सज़ा व एक हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत एससी-एसटी के जज़़ रजनीश कुमार की अदालत में हुई।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि विशेष लोक अभियोजक यशपाल सिंह और सहायक अधिवक्ता सहदेव सिंह नें प्रभावी पैरवी करते हुए हत्यारों को अंजाम तक पहुंचाया। लोक अभियोजक यशपाल सिंह, एडीजीसी सहदेव सिंह ने आठ गवाह पेश कर पैरवी की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 13 जनवरी 2००7 को शामली जि़ले के गांव सांपला में पानी चलाने गए दलित पुष्पेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि सुभाष पर हमला किया गया। मृतक के पिता बृजपाल ने रामफल व निजेन्द्र को नामजद कर धारा 3०2 आईपीसी व दलित एक्ट में मामला दर्ज कराया था।