रांची। इस बार चुनाव कवरेज की ड्यूटी में लगे पत्रकार भी पोस्टल बैलेट के जरिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में यह जानकारी दी गई है।
बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव-2024 में मीडिया कर्मियों को ‘आवश्यक श्रेणी’ में रखा गया है। चुनाव कवरेज के दौरान अपने कर्तव्य पर उपस्थित सभी वैसे मीडिया कर्मी, जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव कवरेज के लिए ‘‘प्राधिकार पत्र‘‘ जारी किया गया है, इस बार पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
मीडिया कर्मी अपने संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एवं निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय से फॉर्म 12डी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अधिकृत वेबसाइट से फॉर्म 12डी डाउनलोड किया जा सकता है। चुनाव की अधिसूचना के 5 दिनों के भीतर नोडल पदाधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ उक्त फॉर्म को संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाएगा।
बताया गया है कि मतदान दिवस के छह से तीन दिन पूर्व तक मीडिया कर्मी पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना महत्वपूर्ण वोट दे सकते हैं। इस दौरान पोस्टल बैलेट केन्द्र सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यरत रहेंगे।