नोएडा। थाना सेक्टर-49 क्षेत्र से एक नाबालिग छात्रा को अगवा कर उसे नशीला पदार्थ पिलाकर 3 वर्ष पूर्व हुए बलात्कार के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर जनपद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय के अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (पाक्सो-द्वितीय) ने बरौला गांव के निवासी अंकित पासवान को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगा
सहायक शासकीय अधिवक्ता चवनपाल भाटी ने बताया कि घटना 19 मार्च 2021 की है। थाना सेक्टर-49 क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह ड्यूटी पर गया था। शाम को लौटा तो पाया कि उसकी 15 वर्षीय बेटी स्कूल से वापस नहीं आई है। जानकारी करने पर पता चला कि आरोपी भी लापता है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। किशोरी को बरामदकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दंत परीक्षण में यह बात सामने आई कि आरोपी ने किशोरी के साथ बलात्कार किया है। उन्होंने बताया कि किशोरी ने बयान दिया कि आरोपी ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर पिलाया था। इसके बाद वह बेहोश हो गई और उसने अपने आप को गुरुग्राम में पाया। आरोपी ने शादी का दबाव बनाया। इन्कार करने पर उसके साथ दुष्कर्म किया।