Friday, March 29, 2024

सुप्रीम कोर्ट से अभिषेक बनर्जी को राहत नहीं, सीबीआई व ईडी की पूछताछ पर रोक लगाने से इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी से सीबीआई और ईडी द्वारा पूछताछ के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने हाई कोर्ट की ओर से अभिषेक बनर्जी पर लगाए गए 25 लाख रुपये के जुर्माने के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई ग्रीष्मावकाश बाद होगी।

पिछले हफ्ते कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि बनर्जी सत्ताधारी दल के प्रमुख नेता हैं और उन्हें जांच से भागना नहीं चाहिए। इसके बावजूद वे जांच का विरोध कर रहे हैं। उन्हें जांच के रास्ते अपने को पाक-साफ साबित करना होगा। हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि राज्य पुलिस अभिषेक बनर्जी की मदद करती दिख रही है।

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया था कि वो अभिषेक बनर्जी और कुंतल घोष से पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूछताछ करे। बनर्जी ने हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

इस मामले में कुंतल ने पश्चिम बंगाल पुलिस को पत्र भेज कर आरोप लगाया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां उस पर अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं के नाम घोटाले से जोड़ने का दबाव बना रही हैं। कुंतल ने कोलकाता के एक स्पेशल कोर्ट के जज को भी इसी तरह का पत्र भेजा था।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,237FansLike
5,309FollowersFollow
42,811SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय