मुजफ्फरनगर। शामली के थाना कांधला के एक गांव मे 19 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार के मामले मे आरोपी सौतेले पिता को सात वर्ष की सजा व 15 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। पीड़िता की दौरान मुकदमा मौत हो चुकी है। मामले की सुनवाई विशेष पॉस्को अदालत एक के पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा की कोर्ट में हुई । अभियोजन की ओर से एडीजीसी कुलदीप सिंह पुंडीर ने 5 गवाह पेश कर पैरवी की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार 10 जून 2016 को आरोपी सौतेले पिता ने खुद पुलिस मे मामला दर्ज कराया था कि पीड़िता को तीन व्यक्ति जबरन बाइक पर बैठा कर ले गए, लेकिन जांच के दौरान पीड़िता ने 164 के बयानों में अपने सौतेले पिता पर ही आरोप लगाया कि उसका सौतेले पिता ही उसके साथ मारपीट कर बलात्कार करता था। बाद में उसे घर से निकाल दिया। पुलिस ने उसके बयानों के आधार पर तीन नामजद आरोपियों के नाम निकालकर वादी व पीड़िता के सौतेले पिता को नामजद कर आरोप पत्र कोर्ट मे दाखिल किया।