Friday, November 15, 2024

बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस, 24 मई को सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने 24 मई को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।

कविता ने सीबीआई के मामले में जमानत याचिका दायर की है। कविता ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग और सीबीआई दोनों के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी के मामले में कविता की हाई कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका लंबित है। ईडी के मामले में 10 मई को हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था। ईडी के मामले में दायर जमानत याचिका पर हाई कोर्ट अगली सुनवाई 24 मई को ही करेगा।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 6 मई को कविता की ईडी और सीबीआई के मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। उसके बाद कविता को सीबीआई ने भी 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली आबकारी घोटाले में के कविता भी साजिश में शामिल थीं। इसके पहले कविता मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में थीं।

ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो बार समन भेजा था, लेकिन कविता इसे नजरअंदाज करके पेश नहीं हुईं, जिसके बाद छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में कविता भी साजिश में शामिल थीं।

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