Monday, May 29, 2023

मंत्री की मंज़ूरी के बिना अधिकारियों या कर्मचारियों का नहीं होगा ट्रांसफर, दिल्ली सरकार के जारी किया आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्य सचिव और सेवा सचिव अब संबंधित मंत्री की मंजूरी के बिना कोई आदेश पारित नहीं कर सकेंगे। दिल्ली सरकार के निर्देश के बाद मुख्य सचिव नरेश कुमार ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया है।

- Advertisement -

जारी आदेश में कहा गया है कि सेवा मंत्री की मंजूरी के बिना दिल्ली सरकार के किसी भी कर्मचारी अधिकारी के बारे में मुख्य सचिव, सेवा सचिव या सेवा विभाग कोई आदेश जारी नहीं कर सकेंगे। दिल्ली सरकार के किसी भी वर्ग के अधिकारी या कर्मचारी के बारे में आदेश जारी करने के लिए दिल्ली के सेवा मंत्री से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से अधिकारियों के ट्रांसफर और फेरबदल की शक्ति मिल गई है। ट्रांसफर और फेरबदल की शक्ति मिलने के बाद दिल्ली सरकार पूरी तरह से एक्शन में है और अधिकारियों के लिए आदेश जारी कर रही है।

Related Articles

- Advertisement -

STAY CONNECTED

74,675FansLike
5,201FollowersFollow
32,576SubscribersSubscribe
- Advertisement -

ताज़ा समाचार

- Advertisement -

सर्वाधिक लोकप्रिय