प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के मामले में जोन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल (एडीजी) को वकीलों की प्राथमिकी पर निष्पक्ष जांच कराने के बाद जांच को लेकर उन्हें हलफनामा देने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि मामले में पीड़ित अधिवक्ताओं से विधिवत उनका पक्ष लिया जाए और मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कर सुनवाई की अगली तिथि पर हलफनामे पर अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल करें। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
कोर्ट ने इस मामले में सोमवार को सुनवाई की थी। कोर्ट ने सीलबंद लिफाफ में दाखिल एसआईटी रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए थे। पूछा था कि जब निजी व लोक सम्पत्ति तथा व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंची तो किसके आदेश पर लाठीचार्ज किया गया? रिपोर्ट में इसका जिक्र भी नहीं किया गया। कई सवालों का जवाब न मिलने पर कोर्ट ने एडीजी जोन को निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करा कर हलफनामे पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।