नई दिल्ली। राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर को बॉम्बे हाईकोर्ट और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।
कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा सोमवार देर रात जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि “भारत के संविधान द्वारा शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 24.07.2023 को भारत के राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने में प्रसन्नता हो रही है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं बॉम्बे उच्च न्यायालय (पीएचसी: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) के न्यायाधीश न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
6 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सात उच्च न्यायालयों के लिए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की थी।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उपाध्याय को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई थी।
न्यायमूर्ति रमेश डी. धानुका की सेवानिवृत्ति के बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की जगह खाली थी। न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय को 2011 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वह अपने मूल उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। उन्होंने देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय में 11 वर्ष से अधिक का अनुभव प्राप्त किया है।
बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ठाकुर को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए सिफारिश की गई थी।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद 19 मई को खाली हो गया था।
न्यायमूर्ति ठाकुर को 2013 में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और वह अपने उच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं।
जून 2022 में, उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया और तब से वह वहीं कार्यरत हैं।
न्यायमूर्ति ठाकुर को मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के लिए कॉलेजियम द्वारा फरवरी में की गई पिछली सिफारिश पर सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की गई थी।