मुजफ्फरनगर। जनपद में 8 साल की बच्ची से रेप करने के मामले में आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मौहल्ला निवासी 8 वर्षीय बालिका से रेप किया गया था। पीड़िता की मां ने 30 जुलाई 2022 को शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 8 वर्षीय बेटी दुकान से कुछ सामान लेने गई थी।
आरोप था कि जब बच्ची सामान लेकर लौट रही थी तो आरिज उसे अपने बाथरूम ले गया। जहां उसके साथ उसने रेप किया। उन्होंने बताया कि बालिका जब दर्द से चिल्लाई तो मां ने जाकर उसे बचाया। इस मामले में पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा
विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने की। उन्होंने बताया कि अभियोजन ने घटना साबित करने के लिए कोर्ट में 8 गवाह पेश किए। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी आरिज को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
गंभीर हालत में पीड़िता हायर सेंटर हुई थी रेफर
गंभीर रूप से घायल 8 वर्षीय बालिका को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था। उसकी नाजुक हालत को देखते हुए चिकित्सक मुरली भास्कर ने उसे हायर सेंटर मेरठ रेफर कर दिया था। जहां कई दिन तक उसका उपचार चला था।