सहारनपुर। मण्डलायुक्त अटल कुमार राय ने जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा 31 जनवरी 2025 तक अर्जित चल-अचल सम्पत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन आहरित न किया जाये। जनपदों से प्राप्त प्रगति के अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि जनपदों में अभी भी ऐसे अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी है, जिनका चल-अचल सम्पत्ति का विवरण अपलोड नहीं किया गया है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है तथा जनपद में शासन एवं मा० राजस्व परिषद द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है।
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मंडलायुक्त अटल कुमार राय ने बताया कि तीनों जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि शासन के निर्देशों के अनुसार समस्त सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकृत राज्याधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगमों, उपक्रमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा 31 जनवरी 2025 तक मानव सम्पदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कराने का कष्ट करें। यदि किसी अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा शासनादेश के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाएगा तो ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों का माह फरवरी 2025 का वेतन आहरित न करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।
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मण्डलायुक्त अटल कुमार राय ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकृत राज्याधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगमों, उपक्रमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर 2024 तक अर्जित समस्त चल-अचल सम्पत्ति का विवरण उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के अनुसार 31 जनवरी 2025 तक मानव सम्पदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने सम्बन्धी निर्देश दिये गये थे।
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समस्त राज्य कार्मिकों का मानव सम्पदा पोर्टल पर चल-अचल सम्पत्ति का विवरण निर्धारित समयावधि में अपलोड कराते हुए ऐसे राज्य कार्मिक जिनके द्वारा चल-अचल सम्पत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है उनका वेतन रोकते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने की अपेक्षा की गयी है।