Sunday, September 29, 2024

नोएडा के मेडिकल स्टोर्स से भेजी गई मोक्सफेथ व मोक्सवेरी दवा का सैंपल फेल, निर्माता कंपनियों के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर

नोएडा। नोएडा के दो मेडिकल स्टोर्स से बीते दिनों दो दवाओं के सैंपल खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा लेने के बाद उन्हें जांच के लिए लैब में भेजा गया था। जहां जांच में मोक्सफेथ और मोक्सवेरी नामक दो दवाओं के नमूने अधोमानक पायी गयी है। जो जनता के स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक बताई जा रही है। इस संबंध में दो कंपनियों के खिलाफ गौतमबुद्ध नगर न्यायालय में वाद दायर किया गया है।

 

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औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में मेडिकल स्टोर्स पर औषधियों की मानकों के अनुरूप पर्याप्त उपलब्धता एवं गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद का खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग निरंतर कार्यवाही कर रहा है। समय-समय पर औषधि नमूने जांच के लिए संग्रहित करते हुए उनको जांच के लिए लैब भेजा जाता है।

 

उन्होंने बताया कि उनके द्धारा बीते दिनों मोक्सफेथ और मोक्सवेरी एंटीबीओटीक टेबलेट जांच के लिए लैब में भेजा गया था। जो जांच में अधोमानक पायी गयी है। उन्होंने कहा कि अधोमानक औषधि को बनाना और बेचना औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 18 में उल्लंघन है, जो कि धारा 27 में दण्डनीय अपराध है। जिसकी विवेचना कर मोक्सफेथ टेबलेट की निर्माता कंपनी प्रोटेक्ट टेली लिंक हिमाचल प्रदेश और मोक्सवेरी टेबलेट की निर्माता कंपनी नियोवेरीटस हेल्थ केयर हिमाचल प्रदेश और उनके जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय गौतम बुद्ध नगर में वाद दायर किया गया है।

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