Saturday, April 27, 2024

12 हजार रुपए की छात्रवृत्ति, 31 दिसंबर आवेदन की आखिरी तारीख

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नई दिल्ली। वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) का आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक 2023 है। छात्रवृत्ति की राशि 12,000 रुपए प्रति वर्ष है। छात्रों के स्कूल ड्रॉप आउट की समस्या से निपटने के लिए यह एक खास स्कॉलरशिप है। इस योजना के तहत एक लाख छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं।

आवेदन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2023 को शुरू की गई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह छात्रवृत्ति खास तौर पर इसलिए डिजाइन की गई है ताकि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई बीच में न छोड़े। इसको राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर शामिल किया गया है- जो छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है।

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‘राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति (एनएमएमएसएस) योजना’ के तहत कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में पढ़ाई बीच में छोड़ने की समस्या को कम करने के लिए है। इसके साथ ही नवीन से 12वीं कक्षा के छात्रों को माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए प्रत्येक वर्ष कक्षा 9 से चयनित छात्रों को कक्षा 10 से 12 में उनके नवीनीकरण पर एक लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। एनएमएमएसएस छात्रवृत्ति डीबीटी मोड के बाद सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर द्वारा सीधे चयनित छात्रों के बैंक खातों में वितरित की जाती है। यह केंद्र सरकार की योजना है।

वे छात्र जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से आय प्रति वर्ष 3,50,000 रुपए से अधिक नहीं है, वे छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के पात्र हैं। छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए चयन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए छात्रों के पास सातवीं कक्षा की परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड होना चाहिए (एससी, एसटी छात्रों के लिए 5 प्रतिशत की छूट)। छात्रवृत्ति आवेदन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर सत्यापन के दो स्तरों से गुजरते हैं। पहला स्कूल स्तर पर संस्थान नोडल अधिकारी (आईएनओ) द्वारा और दूसरा जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) द्वारा सत्यापित किया जाता है।

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