Wednesday, May 8, 2024

मेरठ जिले में 30 अप्रैल तक लागू रहेगी धारा-144,DM ने दिए निर्देश

मुज़फ्फर नगर लोकसभा सीट से आप किसे सांसद चुनना चाहते हैं |

मेरठ। अब 30 अप्रैल 2024 तक धारा 144 जनपद भर में लागू रहेगी। मेरठ में धारा 144 लागू करने संबंधी निर्देश जिलाधिकारी दीपक मीणा ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भेज दिए हैं। जिले में धारा 144 लागू होने के बाद एसएसपी ने सभी 32 थानों के प्रभारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही सभी थाना प्रभारियों को धारा 144 का कड़ाई के साथ पालन करने के निर्देश दिए हैं।

 

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने बताया कि आगामी माह में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024, महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली, गुड फ्राईडे, ईद-उल-फितर, डा0 भीमराव अम्बेडकर जयंती, रामनवमी, महावीर जयंती आदि पर्व के अलावा विभिन्न आयोगों द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं एवं महाविद्यालयों की परीक्षाओं के दृष्टिगत जिले में धारा 144 लागू की गई है।

 

उन्होंने कहा कि अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुए जनपद मेरठ की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जा सकने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 को एक मार्च 2024 से दिनांक 30 अप्रैल 2024 की मध्यरात्रि 12-00 बजे तक के लिए लगाया गया है।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,237FansLike
5,309FollowersFollow
47,101SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय