नोएडा। होली का पर्व और रमजान के दूसरे जुमे को ध्यान में रखते हुए जनपद गौतमबुद्ध नगर में पुलिस ने आज गुरूवार (13 मार्च 2025) से 15 मार्च 2025 तक धारा 163 बीएनएसएस लागू कर दी गई है।
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यह जानकारी आज पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के मीडिया सेल द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है। मीडिया प्रभारी ने बताया कि इस दौरान बिना अनुमति के जनसभा करने, बिना अनुमति के जुलूस निकालने, 5 से ज्यादा लोगों के एक जगह एकत्रित होने, हथियार लेकर चलने सहित विभिन्न चीजों पर प्रतिबंध रहेगा।
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उन्होंने बताया कि नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने जनपद वासियों से होली का पर्व आपसी सद्भावनाओं के साथ मनाने की अपील की है।