Sunday, April 28, 2024

मुजफ्फरनगर कचहरी में बंदी पिता-पुत्र पर जानलेवा हमले के मामले में शाहनवाज प्लास्टिक पर दोषसिद्ध, 16 अक्टूबर को होगी सजा

मुज़फ्फर नगर लोकसभा सीट से आप किसे सांसद चुनना चाहते हैं |

मुजफ्फरनगर। कचहरी हवालात के निकट बंदी पिता-पुत्र पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपी शाहनवाज उर्फ प्लास्टिक पर दोष सिद्ध हो गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-7 के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने सुनवाई की। सजा के प्रश्न पर 16 अक्तूबर को सुनवाई होगी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा और सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परविंद्र सिंह ने बताया कि एक जून 2011 को थाना सिविल लाइन के हत्या के मुकदमे में आरोपी जमील और उसके बेटे सरफराज को पुलिस जिला कारागार से लेकर अदालत में पेशी पर लाई थी। कचहरी हवालात के पास पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में दोनों पर नुकीले हथियार से जानलेवा हमला किया गया था।

पीड़ित जमील ने महमूदनगर निवासी आरोपी शाहनवाज उर्फ प्लास्टिक के खिलाफ धारा 307 में मुकदमा दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। बुधवार को अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध कर दिया है। सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए 16 अक्तूबर की तिथि तय की है। अदालत में पांच गवाह पेश किए गए। बताया जा रहा है कि जेल में रहने के दौरान शाहनवाज ने अपने ही साथी बंदी की हत्या कर दी थी। इसके अलावा हत्या के दो मामलों में उसे आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। बेबी किलर के नाम से भी वह कुख्यात है। बचपन से ही वह अपराध की दुनिया में कूद गया था। हवालात की सलाखों के बीच से निकलकर भाग जाने के कारण उसका नाम प्लास्टिक पड़ा था।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,237FansLike
5,309FollowersFollow
47,101SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय