Monday, April 14, 2025

शामली न्यायालय ने छह आरोपियों को दोषी करार दिया, सुनाई सजा और लगाया जुर्माना

कैराना: न्यायालय ने पांच विभिन्न मामलों में छह आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें कुल तीस हजार रुपये का अर्थदंड और विभिन्न सजा सुनाई।

वर्ष 2000 में सुरेन्द्र कुमार, निवासी अहमदनगर, के खिलाफ धमकी देने का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें न्यायालय ने उन्हें न्यायालय उठने तक की सजा दी। 1994 में सुरेश, निवासी ग्राम पंजीठ, के खिलाफ लोक सेवक को डराने और अपमानित करने का मामला था, जिसमें न्यायालय ने उन्हें अर्थदंड से दंडित किया।

मुजफ्फरनगर में खुरपका-मुंहपका से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान, 60 हजार पशुओं को लगा टीका

वर्ष 2013 में नवीन चौधरी, निवासी नई बस्ती, पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और उन्हें दो वर्ष की कारावास सजा सुनाई गई। वहीं, 2007 में इमरान, निवासी ग्राम असारा, के खिलाफ गौहत्या अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज था और उन्हें जेल में बिताई अवधि की सजा दी गई। निर्धारित अर्थदंड न अदा करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

मुजफ्फरनगर में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर पंचायत सहायकों का प्रदर्शन

यह भी पढ़ें :  वक्फ बिल संशोधन समय की जरूरत: अनिल कुमार
- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

76,719FansLike
5,532FollowersFollow
150,089SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय