Thursday, May 16, 2024

मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत के लिए दायर पुनर्विचार याचिका खारिज

मुज़फ्फर नगर लोकसभा सीट से आप किसे सांसद चुनना चाहते हैं |

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपित और दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत नहीं देने के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने पुनर्विचार याचिका खारिज करने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को अपने फैसले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि अगर 6 से 8 महीने में मुकदमा खत्म न हो तो सिसोदिया दोबारा जमानत का आवेदन कर सकते हैं।

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

25 अप्रैल को सीबीआई ने इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को भी आरोपित बनाया था। पूरक चार्जशीट में मनीष सिसोदिया के अलावा जिन लोगों को आरोपित बनाया गया, उनमें बुची बाबू, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढल हैं। बुची बाबू तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव की बेटी के कविता के सीए रह चुके हैं।

सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। 25 नवंबर, 2022 को सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 15 दिसंबर, 2022 को पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे। पहली चार्जशीट में कोर्ट ने जिन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया है उनमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू शामिल हैं।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,237FansLike
5,309FollowersFollow
47,101SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय