नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी आधार कार्ड मामले में उत्तर प्रदेश के सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इरफान सोलंकी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती है। अभी कुछ मामलों में आरोप तय होना बाकी है।
इरफान सोलंकी कानपुर से सपा विधायक हैं। उनके खिलाफ फर्जी आधार कार्ड के जरिए दिल्ली से मुंबई तक की हवाई यात्रा करने का आरोप है। इरफान की जमानत याचिका का उत्तर प्रदेश सरकार ने विरोध करते हुए कहा कि फर्जी आधार कार्ड बनवाने के बाद हवाई यात्रा करते थे। इसके सीसीटीवी फुटेज भी हैं। इरफान फर्जी आधार कार्ड के जरिए अशरफ अली बनकर यात्रा कर रहे थे।