मुजफ्फरनगर। अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। विगत 8 जुलाई 2014 को वादी ने थाना मन्सूरपुर पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया कि अभियुक्त यासीन पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम मीरापुर थाना जानसठ ने उनकी बहन का अपहरण कर दुष्कर्म किया है।
तहरीर के आधार पर थाना मन्सूरपुर पुलिस ने तत्काल गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया तथा घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया था। थाना मन्सूरपुर पुलिस ने अभियुक्त यासीन को 10 जुलाई 2014 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूरी की।
सहायक शासकीय अधिवक्ता विनय अरोरा व विशेष लोक अभियोजक दीपक गौतम ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायाधीश विशेष पोक्सो कोर्ट न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह द्वारा आरोपी यासीन को धारा 366, 376 भादवि के अन्तर्गत 10 वर्ष के कारावास व 27 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई।