नोएडा। एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने के मामले में जनपद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने एक आरोपी को आजीवन कारावास व 55 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड भुगतान न करने पर 4 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जनपद गौतमबुद्ध नगर के विशेष लोक अभियोजन अधिकारी नीटू विश्नोई ने बताया कि 4 मार्च को अपर सत्र न्यायाधीश पास्को-प्रथम डॉक्टर अनिल कुमार सिंह की न्यायालय ने वर्ष 2013 के दनकौर थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त शहवाज उर्फ शबाहत को 20 वर्ष की सश्रम सजा व 55 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा न करने पर 4 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उन्होंने बताया कि इस घटना में शामिल एक अभियुक्त नईम की विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सजा सुनते अभियुक्त सिर पकड़ कर रोने लगा। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और गवाहों के बयान के बाद न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 में हुए उक्त घटना के बाद थाना दनकौर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, तथा उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दायर की थी।