मुजफ्फरनगर। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को पोक्सो कोर्ट 2 अंजनी कुमार सिंह द्वारा 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है तथा अर्थदण्ड भी किया है।पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की ओर से विनय कुमार अरोरा व दीपक गौतम द्वारा सशक्त पैरवी के तहत न्यायालय ने सज़ा सुनाई है।
वादिया द्वारा थाना बुढाना पुलिस को तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्त यशपाल पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम हुसैनपुर कलां थाना बुढाना द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने एवं जान से मारने की धमकी देने की घटना की गई थी। वादिया द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना बुढाना पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।
घटना की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। थाना बुढाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त यशपाल को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध 30 अगस्त 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी बुढाना के नेतृत्व में थाना बुढाना स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार अरोरा व दीपक गौतम द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट-2) द्वारा आरोपी यशपाल को धारा 376(3),506 भादवि व 5/6 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत 20 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।