Friday, November 22, 2024

सहारनपुर में युवक की हत्या के मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

सहारनपुर। 22 साल के युवक की हत्या के मामले में अभियुक्त दीपक उर्फ दीप्पा एवं काला उर्फ प्रदीप को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई  है तथा उन पर एक लाख 40 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि सन 2013 में अभियुक्त दीपक उर्फ दीप्पा पुत्र सद्दन व काला उर्फ प्रदीप पुत्र चन्दर निवासी अम्बेहटा चांद थाना बड़गांव द्वारा वादी अरविंद निवासी अम्बेहटा चांद के भाई 22 वर्षीय प्रवीण की हत्या कर शव गन्ने के खेत छुपा देने के मामले मे थाना बड़गांव में अभियुक्तो के विरुद्ध दिनांक 28-12-2013 मे आईपीसी की धारा 302/34 व 201 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था।
बाद में पुलिस द्वारा दोनो अभियुक्तों दीपक उर्फ दीप्पा व काला उर्फ प्रदीप को गिरफतार कर जेल भेज दिया था। लगभग 11 साल लगातार चले इस मामले में  न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 द्वारा अभियुक्त दीपक उर्फ दीप्पा व काला उर्फ प्रदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तथा एक लाख 40 हजार रूपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
अभियुक्तों को सजा दिलाने में जहां थाना बड़गांव प्रभारी संजीव शर्मा के कुशल निर्देशन में पेरोकार उत्तम सिंह की जबरदस्त पैरवी रही, वही एडीजीसी अमित त्यागी,विवेचक एवं सेवा निवृत्त क्षेत्राधिकारी कमल सिंह चौहान का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।
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