नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने द वायर वेबसाइट को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ द्वारका एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित छपे आलेख को हटाए। जस्टिस सचिन दत्ता ने ये आदेश दिया।
कोर्ट ने ये अंतरिम आदेश नरेश कुमार की ओर से द वायर के खिलाफ दाखिल मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए किया। नरेश कुमार ने भ्रामक आलेख प्रकाशित करने के लिए द वायर के खिलाफ मानहानि याचिका दाखिल की है।
नरेश कुमार ने अपनी मानहानि की अर्जी में कहा है कि द वायर द्वारा उन पर लगाए गए आरोप झूठे, निराधार और भ्रामक हैं। साथ ही सभी आरोप सच और सही तथ्यों से पूरी तरह अलग हैं। अर्जी में कहा गया है कि द वायर ने अपने लेख के जरिए उनको दोषी ठहरा दिया और लेख से ऐसा लग रहा है कि वह किसी अवैध गतिविधि में शामिल हैं।