Sunday, May 19, 2024

सिख विरोधी दंगा मामला में टाइटलर को अग्रिम जमानत मंजूर

मुज़फ्फर नगर लोकसभा सीट से आप किसे सांसद चुनना चाहते हैं |

नयी दिल्ली- दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी।

अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद 02 अगस्त को टाइटलर की अग्रिम जमानत अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने जमानत देते समय टाइटलर पर एक लाख रुपये का जमानत बांड भरने और मामले से संबंधित सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने सहित कुछ शर्तें लगाईं।

कांग्रेस नेता टाइटलर ने एक अगस्त को जमानत याचिका दायर की थी और सुनवाई के बाद अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया था और इसे अगले दिन के लिए सूचीबद्ध किया था।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपना जवाब दाखिल कर अदालत में टाइटलर की जमानत अर्जी का विरोध किया।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) विधि गुप्ता आनंद ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद टाइटलर को 5 अगस्त को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया।

सीबीआई ने जांच के बाद 20 मई को आरोप पत्र दायर किया कि टाइटलर ने एक नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारा, आज़ाद मार्केट में एकत्रित भीड़ को उकसाया और भड़काया, जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारा जल गया और तीन सिख ठाकुर सिंह बादल सिंह और गुरु चरण सिंह की की हत्या हो गई।

जांच एजेंसी ने इस मामले में टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (भादस ) की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाने) और धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं।

तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को हत्या के एक दिन बाद पुल बंगश क्षेत्र में तीन लोगों की हत्या कर दी गई और एक गुरुद्वारे को आग लगा दी गई थी।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,188FansLike
5,319FollowersFollow
50,181SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय