Saturday, September 28, 2024

यूपी रेरा ने 1088 प्रोजेक्ट पर लगाया 18.20 करोड का जुर्माना, बिल्डरों में हड़कंप

नोएडा। उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। यूपी रेरा की जारी त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार रेरा ने उत्तर प्रदेश के 732 प्रोजेक्ट पर 2-2 लाख और 356 प्रोजेक्ट पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कुल 1088 प्रोजेक्ट पर 18.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बिल्डरों पर यह कार्रवाई प्रोजेक्टों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) दाखिल न करने पर की गई है। यूपी रेरा ने चेतावनी दी है कि अगर जुर्माना राशि को तत्काल जमा नहीं किया तो फिर रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर वसूली की जाएगी।

उत्तर प्रदेश रेरा के सचिव प्रमोद कुमार उपाध्याय ने बताया कि यूपी रेरा में इस समय 3515 प्रोजेक्ट पंजीकृत हैं और इनमें से करीब 1400 का निर्माण पूरा हो चुका है। बाकी प्रोजेक्ट निर्माणाधीन हैं। बिल्डरों को प्रोजेक्ट की तिमाही और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट देनी जरूरी होती है, लेकिन ज्यादातर बिल्डर रिपोर्ट प्रेषित नहीं कर रहे हैं। यूपी रेरा ने ऐसे बिल्डरों के प्रोजेक्ट को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में यूपी रेरा ने प्रदेश के 732 प्रोजेक्ट को चिन्हित कर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बिल्डरों ने प्रोजेक्ट पूरा करने व निर्माण के संबंध में लक्ष्य तय नहीं किए हैं। वहीं, 356 प्रोजेक्ट की क्यूपीआर को अपडेट नहीं किया गया है। बिल्डरों ने जो लक्ष्य तय किए थे, उनको पूरा किया गया या नहीं, इसकी जानकारी नहीं दी है। इस कारण इन बिल्डरों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यूपी रेरा ने कुल 1088 प्रोजेक्ट पर 18.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

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यूपी रेरा के अफसरों ने बिल्डरों को आदेश दिया है कि अगर किसी की क्यूपीआर पूर्व की भी लंबित है तो उसे भी तत्काल देना होगा। वेबसाइट पर अपलोड करने से पहले विलंब शुल्क जमा करना होगा। उसके बाद ही वर्तमान की क्यूपीआर अपडेट हो सकेगी। समय विस्तार भी तभी मिलेगा। अगर पूर्णता प्रमाण पत्र मिल गया है तो वह भी अपलोड करना होगा। उस समय भी लंबित क्यूपीआर जमा करनी होगी। उन्होंने बताया कि बिल्डरों को समय पर प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। अगर नहीं देंगे तो इसी तरह जुर्माना लगाया जाएगा। बिल्डर जुर्माना राशि जमा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ आरसी जारी कर वसूली की जाएगी।

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