Sunday, November 24, 2024

‘आप’ नेता संजय सिंह को सत्र न्यायालय से बड़ी राहत, कोर्ट ने स्थागित की सजा, जमा करना होगा जुर्माना

सुलतानपुर। आप पार्टी के प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सत्र न्यायालय से मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। 14 दिन पहले एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 3 माह की सजा और जुर्माने की सजा सुनाया था। संजय सिंह ने सत्र न्यायालय में अपील किया तो कोर्ट ने आज सजा को स्थागित कर दिया। लेकिन उन्हें जुर्माने की धनराशि जमा करनी होगी।

संजय सिंह के अधिवक्ता रुद्रप्रताप सिंह ‘मदन’ ने बताया कि करीब 22 वर्ष पूर्व 18 जून 2001 को सपा विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में शहर के गभड़िया ओवर ब्रिज के पास बिजली को लेकर सपाइयों ने धरना देकर मार्ग जाम किया था। तत्कालीन दरोगा एसपी सिंह ने कोतवाली नगर में एफआईआर दर्ज कराया था। आरोप था कि धारा 144 का उल्लंघन कर लोगों को बंधक बनाया गया। मुकदमा चला, अभियोजन की ओर से 3 गवाह पेश किये गये। बीते 11 जनवरी को मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने शांति भंग करने और लोगों को बंधक बनाने का दोषी करार दिया। सांसद संजय सिंह सहित पूर्व विधायक अनूप संडा, सभासद कमल श्रीवास्तव, सुभाष चौधरी, संतोष कुमार और विजय कुमार को तीन माह कैद व एक हजार रुपये अर्थदंड तथा कैद करने के लिए एक महीने व 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

कोर्ट ने सभी को अपील दायर होने तक जमानत दे दिया था। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ संजय सिंह, कमल श्रीवास्तव संतोष चौधरी व विजय कुमार ने सत्र न्यायालय में अपील दायर की। जिसमें अर्थदंड के साढ़े सात सौ रुपये जमा करने होंगे। अपील की सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि नियत करते हुए जज जयप्रकाश पांडेय ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करने के आदेश दिये हैं। वहीं पूर्व विधायक अनूप संडा व एक अन्य की अर्जी पर कोर्ट कल सुनवाई करेगी।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,306FansLike
5,466FollowersFollow
131,499SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय