नोएडा। किशोरी के साथ बलात्कार करने की आरोपी को जनपद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने 10 वर्ष की कारावास की सजा और 70 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थ दंड जमा ना करने पर उसे 7 माह की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस आयुक्त के मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना बादलपुर क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी के साथ वर्ष 2019 में सतीश पुत्र किशन लाल निवासी जनपद बुलंदशहर ने बलात्कार किया था। उन्होंने बताया कि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया तथा इसके खिलाफ चार्जशीट दायर की। उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय में चल रही थी।
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उन्होंने बताया कि न्यायालय ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने, डॉक्टर और पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज करने के बाद आरोपी को दोषी पाया तथा उसे शुक्रवार को उसे 10 वर्ष की कठोर कारावास और 70 हजार रुपए के अर्थ से दंडित किया। उन्होंने बताया कि अर्थदण्ड जमा नही करने पर 7 माह की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उन्होंने बताया कि जनपद गौतम बुद्ध नगर पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन इकाई न्यायालय में लगातार प्रभावी पैरवी कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आरोपियों को सजा हो रही है।