मुजफ्फरनगर। गत 12 अक्टूबर 2020 को थाना चरथावल के एक गाँव में एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी पप्पू कश्यप को 12 वर्ष की सजा व दस हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
मामले की सुनवाई विशेष अदालत अनुसूचित/जनजातियों के पीठासीन अधिकारी कमला पति की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा ने पैरवी की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 11 अक्टूबर 2020 को थाना चरथावल के एक गाँव में बाग में लकड़ी बीनने गई युवती को आरोपी ने दबोचा और ईख के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही की और आरोपी गिरफ्तारी से ही जेल में है।